Library

पुस्तकालय एवं वाचनालय

महाविद्यालय का पुस्तकालय एवं वाचनालय एक विशाल एवं सुन्दर भवन में स्थित है। पुस्तकालय में विभिन्न विषयों की पुस्तकों का उत्कृष्ट संग्रह है और प्रतिवर्ष नियमित रूप से नई पुस्तकें भी खरीदी जाती है।

वाचनालय में दैनिक समाचार पत्र तथा विभिन्न विषयों की अनेक पत्र-पत्रिकाएँ नियमित रूप से आती है।

प्रत्येक छात्रा से इस बात की अपेक्षा की जाती है कि वह पुस्तकालय एवं वाचनालय का अधिकाधिक उपयोग करें एवं अपना समय इधर-उधर व्यर्थ नष्ट न करे।

वाचनालय सम्बन्धी नियम

1. वाचनालय कक्ष में छात्राओं द्वारा बात करना, शांति भंग करना या अन्य पाठकों के अध्ययन में बाधा डालना वर्जित है। जो छात्रा ऐसा करती पाई जायेगी उनके प्रति कड़ी कार्यवाही की जायेगी।

2. छात्राओं को पत्र पत्रिकाएँ घर के लिए नहीं दी जायेगी।

3. यदि छात्रा पुस्तकालय या वाचनालय की किसी सम्पति, पुस्तक व पत्र पत्रिका को किसी प्रकार से क्षति पहुंचाती पाई जाएगी तो उसे सख्त दण्ड दिया जायेगा। ऐसी अपराधीन को उस वस्तु की, जिसे क्षतिग्रस्त किया है पूरी कीमत देनी होगी तथा अपराध की गम्भीरता के अनुसार प्राचार्य द्वारा उसे अन्य दण्ड भी दिया जा सकता है।

छात्राओं के लिए पुस्तकालय सम्बन्धी नियम

1. पुस्तकालय महाविद्यालय समय के अनुसार खुला रहेगा।

2. प्रत्येक छात्रा को प्रवेश एवं परिचय पत्र दिखाने पर पुस्तकालय से दो कार्ड मिलेंगे, जिन्हें पुस्तक निकलवाते समय पुस्तकालय में प्रस्तुत करना होगा। पुस्तक जितने दिन छात्रा के पास रहेगी, कार्ड पुस्तकालय में रखा रहेगा और पुस्तक लौटाने पर कार्ड छात्रा को लौटा दिया जायेगा।

3. एक छात्रा एक बार में केवल दो पुस्तके किसी भी छात्रा को घर के लिए नहीं दी जायेगी।

4. एक छात्रा एक बार में किसी पुस्तक की अधिकतम 15 दिन तक रख सकती है। यदि पुस्तक अन्तिम तारीख तक नहीं लौटाई तो 5 रू. प्रतिदिन (अवकाश के दिनों सहित) विलम्ब शुल्क देना होगा।

5. पुस्तक एक बार देने के पश्चात् दूसरी बार ठीक आगामी अवधि के लिए तब ही दी जायेगी। जबकि अन्य विद्यार्थी ने उक्त पुस्तक की मांग न की हो। यह अवधि 7 दिन से अधिक नहीं होगी और इसके समाप्त होने के पश्चात् तीसरी बार पुस्तक नहीं दी जायेगी।

6. पुस्तकालय की संदर्भ पुस्तकें किसी भी छात्रा को घर के लिए नहीं दी जायेगी।

7. पुस्तकालय से पुस्तक लेते समय छात्रा देख ले कि पुस्तक में पृष्ठ सही है। यदि पुस्तक की वापसी के सयम पृष्ठ कम पाये गये तो इसका उत्तरदायित्व उस छात्रा का ही होगा। पुस्तक से पृष्ठ फाडना पुस्तक को मृत्यु प्रदान करना है। यह एक जघन्य अपराध है। दोषी छात्रा को पुस्तक का पूरा मूल्य अदा करना होगा तथा उसे 50 रू. से दण्डित भी किया जा सकता है।

8. यदि पुस्तकालय कार्ड खो जाये तो पुस्तकालयाध्यक्ष के पास निर्धारित प्रपत्र पर आवेदन करने व साथ में 50 रू. जमा कराने पर नया कार्ड दिया जा सकता है।

9. पुस्तकालय में कार्ड पूर्णतः अहस्तान्तरणीय होगा।

10. सत्र के समाप्त होने से पूर्व प्रत्येक छात्रा को सभी पुस्तकें, पुस्तकालय कार्ड पुस्तकालयाध्यक्ष को लौटाकर बकाया मुक्ति प्रमाण पत्र प्राप्त करना होगा, जिसके बिना उसको परीक्षा प्रवेश पत्र नहीं मिलेगा।

11. पुस्तकालय व वाचनालय संबंधी कोई भी कठिनाई होने पर छात्रा पुस्तकालयाध्यक्ष से सम्पर्क करे।